यूपी के लव जेहाद कानून को SC में चुनौती
ABP Ganga
Updated at:
04 Dec 2020 08:49 AM (IST)
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यूपी में लव जिहाद रोकने के लिए बनाए गए नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिका में अध्यादेशों को अवैध और असंवैधानिक करार देने की मांग की गई है. ये याचिका लॉस्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने दाखिल की है. ।याचिका में कहा गया है कि अध्यादेश संविधान के तहत मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं. अध्यादेश का दुरुपयोग किसी को भी गलत तरीके से फंसाने के लिए किया जाएगा और अराजकता पैदा करेगा. ये कानून मनमाना है और बोलने और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है.
अध्यादेश संविधान के तहत मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं । अध्यादेश का दुरुपयोग किसी को भी गलत तरीके से फंसाने के लिए किया जाएगा और अराजकता पैदा करेगा । ये कानून मनमाना है और बोलने और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है.
बता दें कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 24 नवंबर को लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दी थी ।
अध्यादेश संविधान के तहत मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं । अध्यादेश का दुरुपयोग किसी को भी गलत तरीके से फंसाने के लिए किया जाएगा और अराजकता पैदा करेगा । ये कानून मनमाना है और बोलने और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है.
बता दें कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 24 नवंबर को लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दी थी ।