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उत्तराखंड में बनेगा कानून, दो बच्चों से ज्यादा वाला नहीं लड़ पाएगा चुनाव
ABP News Bureau
Updated at:
25 Jun 2019 11:15 PM (IST)
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उत्तराखंड विधानसभा में आज पंचायतीराज विधेयक पटल पर रखा गया। यदि कल हाउस से यह विधेयक पास हो गया तो उत्तराखंड में पंचायत चुनाव लड़ने वाले की न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल होगी और विधेयक पास होने के दिन से 300 दिन बाद जिसे भी दो बच्चों से ज्यादा होंगे वो भी चुनाव नहीं लड़ सकेगा।