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(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
UP में Love Jihad के खिलाफ कानून पर योगी कैबिनेट की मुहर
योगी कैबिनेट ने विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है...जिसमें अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान है...योगी कैबिनेट में जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है..उसके तहत इस कानून का उल्लंघन करने पर सजा कम से कम 1 साल और ज्.ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक की सजा का प्रावधान है..जबकि 15,000 रुपये जुर्माने का भी प्रावधान है...वहीं अगर मामला अवस्यक महिला या फिर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला से जुड़ा होने पर सजा का प्रावधान 3 साल से लेकर 10 साल तक है..जबकि जुर्माने की राशि 25,000 होगी...वहीं अगर मामला सामूहिक धर्म परिवर्तन के संबंध में हुआ तो भी सजा का प्रावधान 3 साल से 10 साल तक होगा और जुर्माने की राशि 50,000 होगी...इस अध्यादेश के तहत धर्म परिवर्तन के इच्छुक लोगों को इस संबंध में डीएम को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी...और अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया तो फिर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा का प्रावधान होगा...यहां जुर्माने की राशि 10,000 होगी...
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