योगी सरकार ने पर्सनल बार रखने वालों के लिए बदला नियम
ABP Ganga
Updated at:
01 Jan 1970 05:30 AM (IST)
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योगी सरकार ने पर्सनल बार रखने वालों के लिए बदला नियम ,2021 की आबकारी नीति में बदलाव, पर्सनल बार रखने वालों के भी लेना होगा लाइसेंस। 12हजार सालाना फीस होगी और 51 हजार का सिक्योरिटी डिपॉजिस भी देना होगा । साल 2020-21 की आबकारी नीति में बदलाव