धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर नहीं मांग सकते वोट : सु्प्रीम कोर्ट
ABP News Bureau
Updated at:
02 Jan 2017 11:54 AM (IST)
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धर्म, जाति के साथ समुदाय और भाषा की राजनीति करने वालो को बड़े झटके वाली खबर आई है. सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा की व्याख्या करते हुए कहा है कि चुनाव में उम्मीदवार या पार्टी धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट नहीं मांग सकते.