एक्सप्लोरर
Advertisement
आपसी सहमति से शादी करने वालों के राहत, SC ने खाप पंचायतों को गैरकानूनी करार दिया
आपसी सहमति से शादी करने वालों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है.
लव मैरिज करने वालों के खिलाफ बैठने वाली खाप पंचायत को सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी करार दिया,
आपसी सहमति से शादी करने वाले वयस्कों पर कार्रवाई के मकसद से खाप या किसी और समूह का इकट्ठा होना गैरकानूनी करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो.
कोर्ट ने कहा- जब तक सरकार कानून नहीं बनाती, तब तक ये निर्देश लागू रहेंगे
लव मैरिज करने वालों के खिलाफ बैठने वाली खाप पंचायत को सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी करार दिया,
आपसी सहमति से शादी करने वाले वयस्कों पर कार्रवाई के मकसद से खाप या किसी और समूह का इकट्ठा होना गैरकानूनी करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो.
कोर्ट ने कहा- जब तक सरकार कानून नहीं बनाती, तब तक ये निर्देश लागू रहेंगे
न्यूज़
Maharashtra Election 2024: दुनिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी से चित्रा त्रिपाठी की 'बुलेट' रिपोर्ट
Bullet Camera Election with Chitra Tripathi: धारावी के 'सपनों' पर संग्राम...क्या होगा अंजाम? | ABP
Jhansi Medical College Fire: 10 बच्चों की गई जान डिप्टी सीएम की स्वागत में चूना जरूरी क्यों?
Jhansi Medical College Fire: अस्पताल बना श्मशान 10 बच्चों की ली जान | ABP News
Maharashtra Election 2024: 'RSS को बैन...', ये क्या बोल गए शोएब जमई? | ABP News
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
महाराष्ट्र
बॉलीवुड
क्रिकेट
Advertisement
ट्रेंडिंग न्यूज
रंगनाथ सिंहवरिष्ठ पत्रकार
राजस्थान में सरकारी अधिकारी को थप्पड़ मारने वाले के चुनाव लड़ने पर लगे प्रतिबन्ध, तभी बचेगा लोकतंत्र
Opinion