आपसी सहमति से शादी करने वालों के राहत, SC ने खाप पंचायतों को गैरकानूनी करार दिया
ABP News Bureau
Updated at:
27 Mar 2018 03:21 PM (IST)
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आपसी सहमति से शादी करने वालों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है.
लव मैरिज करने वालों के खिलाफ बैठने वाली खाप पंचायत को सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी करार दिया,
आपसी सहमति से शादी करने वाले वयस्कों पर कार्रवाई के मकसद से खाप या किसी और समूह का इकट्ठा होना गैरकानूनी करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो.
कोर्ट ने कहा- जब तक सरकार कानून नहीं बनाती, तब तक ये निर्देश लागू रहेंगे
लव मैरिज करने वालों के खिलाफ बैठने वाली खाप पंचायत को सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी करार दिया,
आपसी सहमति से शादी करने वाले वयस्कों पर कार्रवाई के मकसद से खाप या किसी और समूह का इकट्ठा होना गैरकानूनी करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो.
कोर्ट ने कहा- जब तक सरकार कानून नहीं बनाती, तब तक ये निर्देश लागू रहेंगे