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(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
महिलाओं की जिन फुटवियर में पीछे फीता नहीं वे सैंडल हैं, चप्पल नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
ABP News Bureau
Updated at:
02 Feb 2017 11:27 AM (IST)
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दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि महिलाओं के ऐसे फुटवियर जिनमें ‘बैक-स्ट्रैप’ यानी पीछे बांधने का फीता नहीं है, वह चप्पल नहीं सैंडल है.