क्या कार के ड्राइविंग लाइसेंस से चलाया जा सकता है ट्रैक्टर? साल 2017 में SC ने कहा था कि आप LMV के ड्राइविंग लाइसेंस से ट्रैक्टर चला सकते हैं इसके लिए शर्त थी कि आपके वाहन का वजन 7500 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए अब कोर्ट इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाने वाला है इसके बाद यह तय हो सकेगा कि कार चलाने वाला व्यक्ति क्या ट्रैक्टर जैसे वाहन को चला सकता है साल 2017 में SC को यह तय करना था कि क्या कार चालक को ट्रैक्टर चलाने के लिए अलग से लाइसेंस चाहिए उस दौरान SC ने कहा कि लाइसेंस रखने वाला शख्स रोड रोलर और ट्रैक्टर चला सकता है यहां कोर्ट ने स्कूल बस के लिए भी यही कहा था और कोर्ट ने बिना लदे शब्द का यूज किया था बिना लदे वजन का मतलब है कि केवल वो वाहम जिसमें चालक, यात्री और अन्य भार शामिन ना हो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 10 के तहत, प्रत्येक ड्राइविंग लाइसेंस में वाहनों की कैटेगरी की पहचान होनी चाहिए