कार पर नहीं होगा ये स्टिकर तो भरना होगा 10 हजार रुपये का जुर्माना

Published by: एबीपी ऑटो डेस्क

राजधानी में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए गाड़ियों पर कलर कोडेड स्टिकर अनिवार्य कर दिया गया है

यह नियम 1 अप्रैल 2019 के बाद रजिस्टर की गई नई गाड़ियों और इससे पहले रजिस्टर्ड गाड़ियों पर भी लागू होगा

दिल्ली परिवहन विभाग ने इसको लेकर एक नोटिस भी जारी किया है, जिसके बारे में जानकारी भी दी गई

नोटिस में कहा गया है कि दिल्ली में अब गाड़ी मालिकों को क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टिकर लगाना होगा

दिल्ली परिवहन विभाग के मुताबिक, गाड़ी मालिकों को यह स्टिकर अपनी गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगाना होगा

स्टिकर हासिल करने के लिए गाड़ी मालिक संबंधित वाहन डीलर से संपर्क कर सकते हैं

आप परिवहन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से कलर कोडेड स्टिकर ऑनलाइन बुकिंग कर मंगवा सकते हैं

स्टिकर में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, लेजर-ब्रांडेड पिन, गाडी का इंजन नंबर जैसी जानकारी होती है

कलर कोडेड स्टिकर के बिना वाहन पाया गया तो 5 हजार रुपये से 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा