पुरानी कार नुकसान में बेचने पर भी क्या लगेगा 18% टैक्स?

Published by: एबीपी ऑटो डेस्क

GST काउंसिल मीटिंग में सभी पुरानी और यूज्ड कारों पर 18% जीएसटी लागू करने का फैसला किया गया

सोशल मीडिया पर इन दिनों कई भ्रामक खबरें भी फैलाई जा रही है, जिसके बाद वित्त मंत्री ने वीडियो जारी किया

निर्मला सीतारमण ने कहा कि 12 लाख की खरीदी गाड़ी 9 लाख में बेची तो सिर्फ मार्जिन पर जीएसटी लगेगा

निर्मला सीतारमण ने वीडियो में साफ तौर पर कहा कि पूरी बिक्री राशि पर 18 परसेंट जीएसटी नहीं लगाया जाएगा

अगर कोई शख्स पुरानी गाड़ी किसी दूसरे व्यक्ति को बेचता है तो उस पर कोई GST लागू नहीं होता

अगर GST रजिस्टर शख्स ने कार पर डिप्रिशिएशन का दावा किया है तो उस मार्जिन पर टैक्स लगेगा

आपने 20 लाख की गाड़ी को 10 लाख में बेचा और 8 लाख का डिप्रिशिएशन क्लेम किया तो GST देना होगा

अगर कोई डिप्रिशिएशन पर क्लेम नहीं करता है तो GST केवल सेलिंग प्राइस और पर्चेज प्राइस के अंतर पर लगेगा

एक बात साफ है कि यह टैक्स उन रजिस्टर्ड लोगों के लिए है जो GST के तहत आते हैं, सामान्य जनता पर यह लागू नहीं है