बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर कितने रुपये का चालान कटता है?

Published by: एबीपी ऑटो डेस्क
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ट्रैफिक रूल्स लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं. अगर ये नियम न हों तो सड़क हादसों की संख्या काफी बढ़ सकती है.

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मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, गाड़ी चलाने वाले हर व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी है.

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अगर आप दिल्ली में पब्लिक प्लेस पर गाड़ी चलाते हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.

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दिल्ली में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर 5000 रुपये का जुर्माना देना होता है या तीन महीने की जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है.

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साल 2019 से पहले गाड़ी चलाते वक्त ड्राइविंग लाइसेंस के न होने पर 500 रुपये फाइन लगता था.

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साल 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया, जिसके बाद दिल्ली में इस ट्रैफिक रूल के तोड़ने पर फाइन 500 रुपये से बढ़कर 5000 रुपये हो गया.

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अगर आपका बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर चालान कटता है तो आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की बेवसाइट पर जाकर फाइन भर सकते हैं.

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e-Challan पोर्टल के जरिए भी फाइन जमा किया जा सकता है.

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अगर गाड़ी चलाते वक्त आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आप सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, आपका किसी भी तरह का चालान नहीं कटेगा.

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