इस फाइलिंग सीजन में आईटीआर भरने का नया रिकॉर्ड बन गया



और 31 जुलाई की डेडलाइन तक 7 करोड़ से ज्यादा रिटर्न भरे गए



लेकिन इस बार टैक्सपेयर इनकम टैक्स रिफंड मिलने में देरी की शिकायत कर रहे हैं



डिपार्टमेंट के आंकड़े बताते हैं कि अब तक 5.34 करोड़ रिटर्न ही प्रोसेस हुए हैं



यानी 2 करोड़ से ज्यादा आईटीआर की प्रोसेसिंग ही अब तक नहीं हुई है



आईटीआर जब तक प्रोसेस नहीं होगा तब तक रिफंड का पैसा नहीं आएगा



कई बार आईटीआर में गड़बड़ी होने पर उसकी प्रोसेसिंग में देरी आती है



आईटीआर में गलती होने पर डिपार्टमेंट की ओर से टैक्सपेयर को नोटिस आता है



आईटीआर भरने के बाद उसे वेरिफाई करने में देरी से भी रिफंड अटकता है



आईटीआर फाइल करने के बाद 30 दिनों के भीतर उसे वेरिफाई करना जरूरी है