भांग और गांजा दोनों एक ही प्रजाति के पौधे से बनते हैं

ये दोनों जिस पौधे से बनते हैं उसे कैनाबिस कहते हैं

क्या आप जानते हैं कि इनको लेकर भारत में क्या कानून है?

कानून में कैनबिस के तीन रूप हैं- चरस (हशीश), तेल और गांजा

नारकोटिक्‍स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्‍टेंसेंज ऐक्‍ट, 1985 से इनकी खेती संचालित होती है

NDPS एक्ट के तहत, कैनबिस के किसी भी तरह के सेवन पर प्रतिबंध है

हालांकि, मेडिकल, साइंटिफिक या इंडस्ट्रियल उद्देश्य से इन्हें उगाया जा सकता है

भांग पर बैन नहीं है लेकिन उगाने पर रेगुलेशन है

नियम तोड़ने पर जेल का प्रावधान है