पुलिस विभाग द्वारा लोगों को सुरक्षा को दो कैटेगरी में बांटा गया है- A श्रेणी और B श्रेणी.

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ए कैटेगरी में वे लोग आते हैं, जो किसी आपराधिक मामले में वादी, गवाह या पैरोकार होते हैं.

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इन लोगों को कोर्ट अथवा अफसरों के निर्देश पर मुफ्त में सुरक्षा दी जाती है.

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वहीं, बी कैटेगरी में वीवीआईपी, कारोबारी और अन्य धनी लोग शामिल होते हैं.

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ऐसे लोगों को 10 से लेकर 100 फीसदी तक के निजी खर्च पर सुरक्षा दी जाती है.

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इन लोगों से मिलने वाले पैसे को सरकारी खजाने में जमा किया जाता है.

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गृह विभाग ही सुरक्षा संबंधी इस राशि को तय करता है.

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आवश्यकता अनुसार सुरक्षा में सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल एवं गार्ड को तैनात किया जाता है.

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पुलिस सुरक्षा तब ही मिलती है जब पाया जाता है कि संबंधित व्यक्ति के जीवन को खतरा है.

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खतरे को देखकर पुलिस सुरक्षा की अवधि बढ़ा दी जाती है.