जब किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया जाता है

ऐसे में आमतौर पर कर्मचारी को छंटनी के लिए वेतन या मुआवजा मिलता है

अब सवाल यह है कि नौकरी से निकालते वक्त जो पैसा कंपनी देती है वह कितना होना चाहिए

व्यक्ति के महीने भर के वेतन के बराबर या फिर बेसिक पे जितना मिलता है

भारत सरकार का लेबर लॉ इस मामले में क्या कहता है आइए जानते हैं

कर्मचारियों को निकालने कंपनी को इंडियन लेबर लॉ का पालन करना होता है

5 साल से अधिक काम कर रहे कर्मचारी को ग्रेच्यूटी मिलती है

साथ ही उसने जितने दिन काम किया उसे उतनी सैलेरी भी मिलती है

हर कंपनी में नोटिस पीरियड का अगल नियम होता है

अगर आप कंपनी छोड़ते हैं तो आपको रिजाइन देने के बाद नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है.