दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है

ये जमानत उन्हें 13 सितंबर शुक्रवार यानी आज मिली है

बता दें, कोर्ट ने उन्हें 10 लाख रुपये के मुचलके और 2 जमानत राशियों पर जमानत दी है

ये फैसला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने सुनाया

सुप्रीम कोर्ट ने शर्त के साथ केजरीवाल को जमानत दी है

आइए जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के अनुसार किन-किन चीजों पर पाबंदी रहेगी

अरविंद केजरीवाल अपने दफ्तर नहीं जा सकेंगे साथ ही वे किसी सरकारी फाइलों पर दस्तखत नहीं कर सकते

इसके अलावा मामले को लेकर सार्वजनिक बयान या टिप्पणी करने पर पाबंदी रहेगी

अरविंद केजरीवाल को बेल मिलने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने खुशी जाहिर की

साथ ही उन्होंने कहा आप परिवार को बधाई! अन्य नेताओं की भी जल्द रिहाई की कामना करती हूं.