दिल्ली आबकारी नीति के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 3 जजों वाली बेंच को रेफर कर दिया है

बड़ी बेंच के सुनवाई करने तक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है

दरअसल, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी

याचिका की सुनवाई में जस्टिस संजीव खन्ना और और दीपांकर दत्ता ने मामले को बड़ी बेंच के हाथ सौंप दिया

हालांकि, इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे

ऐसा इसलिए क्योंकि सीएम अभी भी सीबीआई की गिरफ्त में हैं

सीबीआई अरेस्टिंग मामले में जमानत मिलने पर ही वो जेल से बाहर आ पाएंगे

इस मामले में 18 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी

मामले पर फैसला आने के बाद ही पता चल पाएगा कि सीएम केजरीवाल कब जेल से बाहर आ पाएंगे.

Thanks for Reading. UP NEXT

दिल्ली में उमस कर रही है लोगों को परेशान, जानें- कब मिलेगी राहत?

View next story