शराब पीने के शौकीन दिल्ली की मेट्रो में भी बोतलें ले जा सकते हैं

बहुत कम लोग जानते हैं कि दिल्ली मेट्रो में सीलबंद दो बोतलें ले जा सकते हैं

लेकिन यात्रियों को इस दौरान कुछ नियमों का पालन भी करना होता है

मेट्रो में खुली बोतलें या शराब पीने की सामग्री ले जाना मना है

दिल्ली मेट्रो दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी चलती है

इसलिए यात्रियों को संबंधित राज्यों के आबकारी नियमों का पालन करना होगा

DMRC के नियमों के उल्लंघन पर यात्री को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है

ये भी जान लीजिए क्या होना चाहिए बोतल का साइज

बोतलें 250ml, 500 ml या 750 ml की क्षमता की होनी चाहिए

जैसे: फुल (750 मिली, आधा 375 मिली, चौथाई 180 मिली).