दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने एनसीआर में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है

सभी प्रकार के पटाखों का निर्माण, बिक्री और ऑनलाइन ट्रेड पर पूरी तरह रोक रहेगी

पटाखों को फोड़ने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध होगा

दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम की धारा 31(ए) के तहत यह निर्णय लिया है

ऐसे में आइए जान लेते हैं पटाखों पर बैन कब तक रहने वाला है

दिल्ली सरकार के पर्यावरण और वन मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को एक्स पोस्ट पर जानकारी दी

उन्होंने कहा कि सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए, आज से 1 जनवरी 2025 तक पटाखों पर प्रतिबंध लागू होगा

गोपाल राय ने दिल्लीवासियों से सहयोग की अपील की है

उन्होंने कहा कि इससे दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा

अगर इसके बाद भी किसी को पटाखों की बिक्री, भंडारण या फोड़ते हुए पाया गया, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी