दिल्ली में 54 लाख से अधिक वाहनों का पंजीकरण रद्द किया गया.



ये आंकड़ा 27 मार्च 2023 तक का है.



इनमें ऑटोरिक्शा, कैब और दोपहिया वाहन भी शामिल हैं.



सुप्रीम कोर्ट ने 10 वर्ष और 15 वर्ष पुराने डीजल एवं पेट्रोल वाहनों पर बैन लगाया था.



आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त करने का आदेश दिया था.



15 साल पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर खड़ा करने की मनाही.



साउथ दिल्ली पार्ट वन में सबसे अधिक वाहनों का पंजीकरण रद्द किया गया.



27 मार्च तक 9285 थ्री वीलर और 25167 कैब का पंजीकरण रद्द.



मॉल रोड जोन में 290127 वाहनों का पंजीकरण रद्द किया.



आईपी डिपो में 327034 वाहनों का पंजीकरण रद्द किया गया.