आरजेडी प्रत्याशी डॉ. रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव का नामांकन डाला हैं.
इनकम टैक्स रिटर्न के संबंध में उनका नामांकन रद्द करने की मांग की जा रही हैं.
इसके पहले सारण लोकसभा के रिटर्निंग ऑफिसर से इनकम टैक्स रिटर्न के संबंध में शिकायत की गई थी.
याचिकाकर्ता नृपेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने रिटर्निंग ऑफिसर पर रोहिणी के खिलाफ इनकम टैक्स रिटर्न के संबंध में जो शिकायत की गई थी उसको नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है
याचिकाकर्ता नृपेंद्र कुमार चतुर्वेदी के याचिका को आरओ ने रद्द कर दिया हैं.
अब नृपेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने याचिका को पटना हाई कोर्ट में दायर किया हैं.
पटना हाई कोर्ट अब फैसला लेगा
याचिकाकर्ता ने कहा कि डॉ. रोहिणी आचार्य ने आय और संपत्ति को लेकर झूट बोला हैं .
उनका ये भी आरोप हैं कि वो सिंगापुर में रहती हैं, पर उन्होंने सिंगापुर के इनकम का ब्योरा नहीं दिया है.
याचिकाकर्ता का आरोप हैं कि वो पांच वर्ष से भी ज्यादा समय से सिंगापुर में रह रही है और वो एक NRI हों गई हैं.