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टैक्सपेयर्स के पास 31 दिसंबर, 2023 तक अपना Revised और Belated Return फाइल करने का मौका है

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फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में गलती होने पर अपडेट कर सकते है

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रिटर्न फाइल नहीं करने पर अगले असेसमेंट ईयर में पेनाल्टी के साथ फाइल करना होगा

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आईटीआर रिवाइज नहीं करने पर ज्यादा टैक्स भरना पड़ सकता है

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने के लिए एडवाइजरी जारी किया था

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31 दिसंबर के बाद इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज नहीं होगा

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रिवाइज्ड आईटीआर भरने पर कोई चार्ज या जुर्माना नहीं लगता है

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रिवाइज्ड आईटीआर भरने पर इनकम में बदलाव होने पर टैक्स देना होगा

बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है

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सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो लेट फीस 1,000 रुपये लगेगी