अक्सर होता है कि जब किसी को रास्ते में कोई सामान मिल जाता है तो वो उसे उठा लेता है ऐसेही पैसा मिलने पर कुछ लोग रख लेते हैं तो कुछ लोग छोड़ देते हैं दरअसल, सोशल मीडिया पर एक फैक्ट शेयर किया जाता है अगर किसी व्यक्ति को रास्ते में 10 रुपये या उससे अधिक वैल्यू का सामान मिल जाता है तो उसे पुलिस या मालिक को लौटाना जरूरी है वर्ना कार्रवाई हो सकती है भारत में एक अनुबंध कानून यानी कॉन्ट्रेक्ट लॉ 1872 है जिसकी धारा 71 में किसी को मिलने वाले सामान से जुड़े जिम्मेदारी के बारे में बात की गई है अगर किसी व्यक्ति को किसी का सामान मिलता है तो उसे वह वापस लौटा दिया जाए साथ ही व्यक्ति पुलिस, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों से सहारा ले सकता है.