बंदूक का लाइसेंस आर्म्स एक्ट 1959 के तहत दिया जाता है

भारत के नागरिक सिर्फ NBP गन के तहत बंदूक ले सकते हैं

लाइसेंस के लिए एडीएम ऑफिस या कलेक्ट्रेट ऑफिस में फॉर्म भरा जाता है

पुलिस वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म को एसपी ऑफिस में भेजा जाता है

एसपी ऑफिस से थाना क्षेत्र में फॉरवर्ड किया जाता है

थाना से आगे सीएसपी के पास भेजा जाता है

सीएसपी के रिमार्क के बाद वापस एप्लीकेशन एसपी ऑफिस में भेजी जाती है

सामान्य पुलिस वेरिफिकेशन के बाद क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक किया जाता है

एप्लीकेशन को एसएसपी के अप्रूवल के बाद एडीएम ऑफिस भेज दिया जाता है

एडीएम ऑफिस से लाइसेंस देने की प्रक्रिया पूरी होती है