अगर आप रेलवे से मुआवजा पाना चाहते हैं तो

आपको टिकट बुक या खरीदते समय ही बीमा के ऑप्शन को चुनना होगा

इस बीमा का विकल्प चुनने पर यात्रियों को

ट्रेन यात्रा के दौरान हुए नुकसान का मुआवजा मिलता है

दुर्घटना होने पर इलाज का खर्च और मृत्यु होने पर नॉमिनी को मुआवजा दिया जाता है

रेल दुर्घटना होने के 4 महीने के भीतर यात्री बीमा का दावा कर सकते हैं

IRTC द्वारा दी गई इस सुविधा के लिए

यात्री बीमा कंपनी के कार्यालय में जाकर बीमा के लिए दावा दायर कर सकते हैं

बीमा खरीदते समय यात्रियों को नॉमिनी का नाम अवश्य भरना चाहिए

ताकि किसी भी घटना की स्थिति में दावा करने में कोई दिक्कत न हो.