क्या वकीलों को नहीं देना पड़ता है इनकम टैक्स?

वकीलों को इनकम टैक्स नहीं देने का सवाल अक्सर उठता है

वकील भी अन्य पेशेवरों की तरह आयकर कानून के तहत टैक्स देते हैं

धारा 44ADA के तहत वकीलों को अनुमानित कराधान का लाभ मिलता है

यह योजना उन पेशेवरों के लिए है जिनकी आय 50 लाख रुपये से कम है

इसमें उन्हें अपनी कुल आय का 50 प्रतिशत ही टैक्स देना होता है

इससे टैक्स का बोझ कम होता है और खाता-बही रखने की जरूरत नहीं होती

वकील भी इस योजना का लाभ उठाकर टैक्स कम कर सकते हैं

इससे वकीलों को अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलती है

इसलिए, वकीलों को भी टैक्स देना पड़ता है लेकिन इसमें राहत मिलती है