क्या संविधान संशोधन से बदल सकते हैं भारत का नाम?

Published by: एबीपी लाइव
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भारत के संविधान में INDIA और भारत दोनों नामों का इस्तेमाल किया जाता है

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पुराने समय से ही हमारे देश को भारत और भारतवर्ष के नाम से जाना जाता रहा है

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क्या संविधान संशोधन से बदल सकते हैं भारत का नाम?

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किसी भी देश का नाम बदलना इतना आसान नहीं होता जितना सुनने में लगता है

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नाम बदलने की इस पूरी प्रक्रिया में कानूनी अड़चनों के साथ बड़ी मात्रा में पैसा भी खर्च होता है

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भारत का नाम संविधान संशोधन के माध्यम से बदला जा सकता है

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भारतीय संविधान में नाम बदलने का प्रावधान सीधे तौर पर नहीं दिया गया है

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लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार है

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भारत का नाम बदलने के लिए अनुच्छेद 1 में संशोधन करना होगा जिसके लिए 66 प्रतिशत बहुमत चाहिए

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