क्या पुलिस किसी को भी मार सकती है?

पुलिस को किसी भी व्यक्ति को मारने का अधिकार नहीं है

लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें बल प्रयोग करने की अनुमति होती है

लेकिन यह केवल आवश्यक और उचित सीमा तक ही होना चाहिए

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के मुताबिक पुलिस किसी भी नागरिक को हिरासत में नहीं ले सकती, प्रताड़ित नहीं कर सकती है

पुलिस बिना न्यायालय की अनुमति किसी को मारपीट नहीं कर सकती है

अगर पुलिस हिरासत में मारपीट करती है, तो मजिस्ट्रेट पुलिस के खिलाफ वारंट जारी कर सकता है

अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को धमकाता है या उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है

तो यह आपराधिक धमकी है

पुलिस किसी को केवल शिकायत या शक के आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकती है.