कोई भी केस सीबीआई को कब होता है ट्रांसफर? आपने अक्सर खबरों में सुना होगा कि कोई केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई भी केस सीबीआई को कब ट्रांसफर किया जाता है केंद्र सरकार किसी राज्य में होने वाले अपराध की जांच के लिए केस सीबीआई को ट्रांसफर कर सकती है हालांकि, इसके लिए संबंधित राज्य सरकार की सहमति जरूरी होती है वहीं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट राज्य की सहमति के बिना देश में होने वाले अपराध की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दे सकती है इसके अलावा किसी भी गंभीर या राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में भी केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जा सकता है वहीं सीबीआई भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है यह आपराधिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच करती है सीबीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में है