हीरा निकालने के लिए कितने में मिलती है जमीन? हीरा निकालने के लिए जमीन कितने में मिलती है, इसकी जानकारी हीरा अधिकारी कार्यालय की तरफ से दी गई है जिसमें हीरा ढूंढने के लिए कोई भी व्यक्ति खुदाई कर सकता है, लेकिन इसके लिए एक पट्टा लेना होता है ये पट्टा सरकारी कार्यालय से लिया जाता है जो मध्यप्रदेश के पन्ना में है इसके लिए आप से आवेदन पत्र, आवेदन शुल्क नक्शा और जमीन की जानकारी और माइनिंग प्लान आदि जानकारी मांगी जाती है वहीं हीरा खदान के पट्टे के लिए पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, चालान रसीद जैसी जानकारी देनी होती है साथ ही इसके लिए पन्ना जिला हीरा कार्यालय में 200 रुपये का चालान जमा करना होता है आवेदन के बाद हीरा विभाग संबंधित पटवारी और अन्य विभागों से जमीन की जांच और जानकारी लेता है इन सभी चीजों के बाद जमीन को हीरा खनन के लिए दिया जाता है लेकिन ये एक साल के लिए मिलता है और उसके बाद फिर पट्टा लेना होता है