आचार संहिता के दौरान कितना कैश लेकर नहीं जा सकते? चुनाव आचार संहिता में कई चीजो पर पाबंदी रहती है अगर किसी के पास निर्धारित लिमिट से ज्यादा कैश मिलता है तो वो जेल भी जा सकता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कैश के साथ ज्वेलरी लिमिट से ज्यादा पाबंदी रहती है चुनाव आयोग के मुताबिक कोई भी अपने साथ सिर्फ 50 हजार तक ही कैश कैरी कर सकता है आगर 50 हजार से ज्यादा कैश मिलता है तो अधिकारी आपसे पूछताछ कर सकते हैं इसके अलावा कई जगह चुनावों में शादी का सीजन होता है, इसमें 50 हजार तक कैश रख सकते हैं साथ ही इसमें कुछ शर्तें हैं कि कैश के साथ कम से कम तीन डॉक्यूमेंट होना जरूरी है पहला डॉक्यूमेंट है पहचान पत्र जो कि कैश ले जा रहे व्यक्ति का होना चाहिए दूसरा पैसा लेन-देन की पर्ची कि पैसा कहां से आया और तीसरा- यूज का प्रूफ होना जरूरी है