पोलिंग एजेंट को कितना पैसा मिलता है? चुनाव आयोग ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है 5 फरवरी को चुनाव के लिए वोटिंग होगी और वहीं 8 फरवरी को नतीजे आएंगे वहीं पोलिंग एजेंट्स के लिए भी चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइन जारी की जाती है पोलिंग एजेंट को कुछ नियमों को ध्यान रखना होता है ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि पोलिंग एजेंट को कितना पैसा मिलता है पोलिंग एजेंट उम्मीदवारों की तरफ से चुने जाते हैं और उम्मीदवार ही इनका खर्चा भी उठाते हैं आमतौर पर पोलिंग एजेंट्स को दो से पांच हजार रुपये तक दिए जाते हैं पोलिंग एजेंट्स की फीस इस बात पर भी निर्भर करती है कि वो किस पार्टी के उम्मीदवार के हैं बड़े दलों के पोलिंग एजेंट्स को ज्यादा पैसा मिलता है, वहीं छोटे दल 500 से हजार रुपये में एजेंट रखते हैं