उम्रकैद और आजीवन कारावास में क्या अंतर होता है?

Published by: एबीपी लाइव
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उम्रकैद और आजीवन कारावास दोनों का एक ही अर्थ होता है

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इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है

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सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में अपने एक फैसले में यह साफ कर दिया था कि आजीवन कारावास व उम्रकैद दोनों का एक ही मतलब है

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आमतौर पर ये माना जाता है कि उम्रकैद की सजा 14 साल या 20 साल की होती है लेकिन ऐसा नहीं है

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2012 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बताया कि उम्रकैद की सजा का मतलब आजीवन कारावास से है

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ऐसे में अगर किसी दोषी को उम्रकैद की सजा मिली है तो उसे जिंदा रहने तक जेल में रहना होगा

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वहीं कोर्ट का काम सिर्फ सजा सुनाना है लेकिन सजा को एग्जीक्यूट करने का काम राज्य सरकार का है

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कानून में अगर किसी कैदी को उम्रकैद की सजा मिली है तो कम से कम 14 साल की सजा काटनी होती है

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वहीं कोई कैदी 14 साल जेल में काट लेता है तो उसके केस को सेंटेंस रिव्यू कमेटी के पास भेजा जाता है

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जिसके बाद अगर कैदी के व्यवहार को देखते हुए कमेटी उसकी सजा कम कर सकती है

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