किन कोर्ट में जा सकता है, तलाक का मामला

Published by: एबीपी लाइव
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पति और पत्नी के बीच के रिश्ते को कानूनी तौर पर खत्म करने को तलाक कहते हैं

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तलाक का प्रोसेस लंबा होता है और इसकी इजाजत कोर्ट से लेनी होती है

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इसके अलावा शादी के कम से कम 12 महीने बाद ही तलाक की अर्जी दी जा सकती है

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आइए आपको बताते है कि किन कोर्ट में जा सकता है तलाक का मामला

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हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत दोनों पक्ष के लोग जिला कोर्ट में अपनी डिक्री पेश कर सकते हैं

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इसके अलावा आमतौर पर तलाक के लिए लोग फैमिली कोर्ट में भी जाते हैं

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अगर किसी पक्ष को जल्दी तलाक चाहिए तो वह धारा 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है

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हाल ही में तलाक के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है

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जिसमें अगर पति और पत्नी के बीच सुलह की कोई गुंजाइश न हो तो कोर्ट तलाक की मंजूरी दे सकता है

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