तीन तलाक कानून के बाद मुस्लिम कैसे लेते हैं तलाक? मुस्लिम धर्म में निकाह को दो लोगों के बीच पवित्र बंधन माना जाता है चलिए आज हम आपको बताते हैं कि तीन तलाक कानून के बाद मुस्लिम कैसे लेते हैं तलाक? पति की इच्छा के अनुसार बिना न्यायालय के दखल के जब दोनों अलग होते हैं तो उसे तलाक कहा जाता है मुस्लिम में तलाक कई तरह के होते हैं इसमें तलाक-उल-सुन्नत, इला और जिहार तलाक होते हैं जिहार तलाक को अपूर्ण तलाक का एक रूप माना जाता है, इस प्रकार का तलाक अब प्रचलन में नहीं है इस्लाम धर्म में पति और पत्नी आपसी सहमति के बाद शादी के रिश्ते को खत्म कर सकते हैं जब पति और पत्नी तलाक के लिए सहमत होते हैं तो उसे खुला तलाक कहा जाता है मुबारत तलाक को भी खुला तलाक की तरह ही माना जाता है मुबारत में तलाक का प्रस्ताव पति या पत्नी किसी की भी तरफ से हो सकता है