10 रुपये के बिस्किट पर कितना टैक्स वसूलती है सरकार?

Published by: एबीपी लाइव
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क्या आप जानते हैं कि सरकार 10 रुपये के बिस्किट पर कितना टैक्स वसूलती है

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बिस्किट पर जीएसटी की दरें उसकी संरचना और ब्रांडेड होने या न होने पर निर्भर करता है

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आमतौर पर बिस्किट पर 5% जीएसटी लगती है

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यह दरें उन बिस्किटों पर लागू होती है जो या तो बिना ब्रांड वाले होते हैं या आवश्यक माने जाते हैं

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हालांकि, अधिकांश ब्रांडेड और लक्जरी बिस्किट 18% कर स्लैब में आते हैं

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वहीं बिस्कुट का कारोबार करने वाले व्यवसायों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने उत्पादों को इन कोडों के तहत सही तरीके से वर्गीकृत करें

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बिलिंग और टैक्स फाइलिंग के दौरान सही जीएसटी दरें लागू करें

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इसके अलावा बेकरी उत्पादों में ब्रेड, केक, पेस्ट्री और बिस्कुट जैसी कई तरह की चीजों की जीएसटी दरें अलग-अलग होती है

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जिसमें ब्रेड 0% जीएसटी लागू होता है

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