10 रुपये के बिस्किट पर कितना टैक्स वसूलती है सरकार? क्या आप जानते हैं कि सरकार 10 रुपये के बिस्किट पर कितना टैक्स वसूलती है बिस्किट पर जीएसटी की दरें उसकी संरचना और ब्रांडेड होने या न होने पर निर्भर करता है आमतौर पर बिस्किट पर 5% जीएसटी लगती है यह दरें उन बिस्किटों पर लागू होती है जो या तो बिना ब्रांड वाले होते हैं या आवश्यक माने जाते हैं हालांकि, अधिकांश ब्रांडेड और लक्जरी बिस्किट 18% कर स्लैब में आते हैं वहीं बिस्कुट का कारोबार करने वाले व्यवसायों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने उत्पादों को इन कोडों के तहत सही तरीके से वर्गीकृत करें बिलिंग और टैक्स फाइलिंग के दौरान सही जीएसटी दरें लागू करें इसके अलावा बेकरी उत्पादों में ब्रेड, केक, पेस्ट्री और बिस्कुट जैसी कई तरह की चीजों की जीएसटी दरें अलग-अलग होती है जिसमें ब्रेड 0% जीएसटी लागू होता है