भारतीय रेल में कई बार हादसे भी हो जाते हैं

ऐसे हादसों में जान गंवाने वालों के परिजनों को रेल दुर्घटना बीमा योजना के तहत इंश्योरेंस मिलता है

इसके लिए पैसेंजर को ऑनलाइन टिकट खरीदते समय इंश्योरेंस लेना होता है

पैसेंजर की मौत की स्थिति में परिजनों को 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस दिया जाता है

गंभीर चोट लगने पर 7.5 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस दिया जाता है

साधारण चोटों के लिए 2 लाख रुपये दिए जाते हैं

हादसे के बाद पीड़ितों या उनके परिजनों को मुआवजे का दावा करना होता है

इसके लिए उन्हें रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल में आवेदन करना होता है

आवेदकों को टिकट की कॉपी, हादसे की जानकारी और पहचान प्रमाण पत्र आदि देने होते हैं

एक बार क्लेम क्लियर होने के बाद पैसा पीड़ित परिजनों के बैंक खाते में पहुंच जाता है