बिहार में कार खरीदने पर कितना देना होता है टैक्स?

Published by: एबीपी लाइव
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भारत में रोड़ टैक्स राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है

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इसलिए हर राज्य में कार या अन्य वाहन खरीदने पर अलग अलग टैक्स लगाया जाता है

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चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बिहार में कार खरीदने पर कितना देना होता है टैक्स

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बिहार में कार खरीदने पर रोड़ टैक्स अलग अलग तरह से लगाया जाता है

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बिहार में कार खरीदने पर जो टैक्स लगता है, वह वाहन की कीमत और प्रकार पर निर्भर करता है

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अगर आप एक लाख से 8 लाख रुपये के बीच में कार खरीदते हैं तो आपको 9 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है

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अगर आप 8 लाख से 15 लाख रुपये के बीच में कार खरीदते हैं तो आपको 10 प्रतिशत टैक्स देना होता है

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वहीं, अगर आप 15 लाख रुपये से अधिक का कार खरीदते हैं तो आपको 12 प्रतिशत टैक्स देना होता है

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इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा कुछ विशेष छूटें भी प्रदान की जाती हैं

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