पत्नी तोड़ रही है शादी तो क्या पति को मिलेगा गुजारा भत्ता? अतुल सुभाष के मामले के बाद लोग गुजारा भत्ता को लेकर सवाल कर रहे हैं कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी गुजारा भत्ता को लेकर टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून पति को दंडित करने के लिए नहीं है चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पत्नी तोड़ रही है शादी तो क्या पति को मिलेगा गुजारा भत्ता मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पत्नी के साथ पति भी गुजारा भत्ता के लिए अर्जी दायर कर सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 के तहत यह प्रावधान है कि जिसकी हालात ठीक न हो वह गुजारा भत्ता मांग सकता है कोर्ट आवेदन के हिसाब से दूसरे पक्ष को गुजरा भत्ता देने का आदेश दे सकती है BNSS की धारा 144 में इसका प्रावधान है इसमें पति, पत्नी से अलग होने के बाद उसे गुजारा भत्ता देगा अगर पत्नी, बच्चे और माता-पिता अपना खर्चा नहीं उठा सकते तो पुरुष को गुजारा भत्ता देना होगा