बिका हुआ सामान वापस कर सकते हैं आप, ये हैं अधिकार कोई भी दुकान वाला बिका हुए सामान या प्रोडक्ट को वापस लेने से इनकार नहीं कर सकता है अगर कोई सामान आपकी जरूरतों के अनुसार नहीं है तो उसे वापस करने का अधिकार आपके पास है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कोई भी सामान 15 दिन के अंदर वापस किया जा सकता है ग्राहक को इस बात का पूरा अधिकार है कि वो सामान के बदले पैसा रिफंड मांग सकता है या फिर रिप्लेस कर सकता है कोई भी दुकानदार सामान को रिटर्न या फिर रिप्लेस करने से इनकार नहीं कर सकता है इनकार करने पर आप ऐसे दुकानदार की शिकायत कंज्यूमर फोरम में कर सकते हैं जिसमें जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता आयोग, या राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं इसके अलावा उपभोक्ता मामले मंत्रालय की वेबसाइट या हेल्पलाइन पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें साथ ही उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं