बिका हुआ सामान वापस कर सकते हैं आप, ये हैं अधिकार

Published by: एबीपी लाइव
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कोई भी दुकान वाला बिका हुए सामान या प्रोडक्ट को वापस लेने से इनकार नहीं कर सकता है

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अगर कोई सामान आपकी जरूरतों के अनुसार नहीं है तो उसे वापस करने का अधिकार आपके पास है

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कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कोई भी सामान 15 दिन के अंदर वापस किया जा सकता है

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ग्राहक को इस बात का पूरा अधिकार है कि वो सामान के बदले पैसा रिफंड मांग सकता है या फिर रिप्लेस कर सकता है

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कोई भी दुकानदार सामान को रिटर्न या फिर रिप्लेस करने से इनकार नहीं कर सकता है

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इनकार करने पर आप ऐसे दुकानदार की शिकायत कंज्यूमर फोरम में कर सकते हैं

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जिसमें जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता आयोग, या राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं

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इसके अलावा उपभोक्ता मामले मंत्रालय की वेबसाइट या हेल्पलाइन पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें

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साथ ही उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं

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