दिल्ली चुनाव में कैसे बन सकते हैं पोलिंग एजेंट? दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि दिल्ली चुनाव में पोलिंग एजेंट कैसे बन सकते हैं मतदान के दौरान चुनाव अधिकारियों के अलावा पोलिंग बूथ पर कुछ और लोग भी बैठे होते हैं जिन्हें पोलिंग एजेंट कहा जाता है, पोलिंग एजेंट हर बूथ पर होते हैं ये अलग-अलग पार्टियों के होते हैं जिन्हें उम्मीदवार की तरफ से नियुक्त किया जाता है उम्मीदवार पोलिंग बूथ के पीठासीन अधिकारी को पहले ही जानकारी देता है कि उसका पोलिंग एजेंट कौन होगा इसके लिए एक फॉर्म जमा कराया जाता है जिसके बाद चुनाव अधिकारी पोलिंग एजेंट को एक पहचान पत्र जारी करते हैं इसके बाद ही पोलिंग एजेंट उस कमरे में बैठने के लिए अधिकृत होता है, जहां वोटिंग होती है