दो पैन कार्ड रखने पर कितनी मिलती है सजा?

Published by: एबीपी लाइव
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भारत में दो पैन कार्ड रखना अवैध है और इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान है

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यदि किसी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड पाए जाते हैं

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तो उसे एक पैन कार्ड को सरेंडर करना अनिवार्य होता है

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ऐसा न करने पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत

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10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है

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इसके अलावा, दो पैन कार्ड रखने पर आयकर विभाग द्वारा जांच भी की जा सकती है

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ऐसे में व्यक्ति को कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है

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यह सजा इसलिए है ताकि टैक्स चोरी और धोखाधड़ी को रोका जा सके

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यदि आपके पास दो पैन कार्ड है, तो तुरंत एक को सरेंडर कर दें और कानूनी समस्याओं से बचें

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