कई गाड़ी पर लाल और नीले रंग की बत्ती लगी हुई होती है

हर कोई अपनी गाड़ी पर लाल और नीली रंग की बत्ती नहीं लगा सकता है

केवल अधिकारी लोग ही अपनी गाड़ी पर लाल और नीले रंग की बत्ती लगा सकते हैं

भारत में कौन कौन से अधिकारी अपनी गाड़ी पर लाल और नीली बत्ती लगा सकते हैं?

इसके लिए सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989, 108 की धारा के अनुसार नियम बनाए गए हैं

राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष अपनी कारों में लाल बत्ती लगा सकते हैं

विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी लाल बत्ती लगा सकते हैं

नीली बत्ती लगाने का अधिकार राजस्व परिषद, जिला मजिस्ट्रेट, जिलों के प्रभारी एसएसपी व एसपी को होता है

नीली बत्ती नगर मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, जिलों में तैनात अपर जिला मजिस्ट्रेट भी लगा सकते हैं

इमरजेंसी सेवाएं देनी वाली गाड़ियां जैसे एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड भी नीली और लाल बत्ती लगा सकती हैं.

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