रेलवे में बोर्डिंग के क्या नियम हैं? भारतीय रेलवे यात्रियों को बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा देता है रिजर्वेशन हो जाने के बाद भी आप अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने पर ना तो आपकी टिकट रद्द होगी और ना ही रेलवे इसके लिए जुर्माना वसूलेगा नियमों के अनुसार बोर्डिंग स्टेशन को अपनी यात्रा के केवल 24 घंटे पहले तक ही बदल सकते हैं ऐसा करने के लिए आप सबसे पहले IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें इसके बाद आप बुकिंग टिकट हिस्ट्री पर जाएं यहां आपको change boarding point का ऑप्शन दिखेगा उसको क्लिक करें इसके बाद आप अपने नए बोर्डिंग स्टेशन का चुनाव कर लें जहां अब इसके बाद Confirmation ऑप्शन पर क्लिक करें इसके बाद बोर्डिंग स्टेशन चेंज होने का मैसेज आपके मोबाइल पर आ जाएगा