कौन जारी करता है भांग या गांजे के ठेके?

Published by: एबीपी लाइव
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भारत में भांग के ठेके राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं

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भांग की बिक्री के लिए सरकारी दुकानों के ठेके होते हैं

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जिनके लिए टेंडर प्रक्रिया होती है और पक्का लाइसेंस जारी किया जाता है

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भांग को कैनेबिस के बीज और पत्तियों से तैयार किया जाता है

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जबकि गांजा और चरस कैनेबिस के फूल और रेजिन से बनते हैं

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गांजा और चरस की बिक्री गैरकानूनी है और इन पर सख्त प्रतिबंध है

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भांग की बिक्री कानूनी है क्योंकि इसे कैनेबिस की परिभाषा से बाहर रखा गया है

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राज्य सरकारें भांग की खेती और बिक्री को नियंत्रित करती हैं

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इसके साथ ही इसके लिए विशेष लाइसेंस जारी करती हैं

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