भारत में कब हुआ था आखिरी परिसीमन?

Published by: एबीपी लाइव
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भारत में परिसीमन आयोग एक उच्च-स्तरीय संगठन है

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यह आयोग जनसांख्यिकीय डेटा, वर्तमान निर्वाचन क्षेत्रों और विश्लेषण की जाने वाली सीटों की संख्या को देखता है

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इसके फैसलों में कानून का बल होता है और इसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है

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संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार हर दस साल के बाद संसद एक परिसीमन अधिनियम बनाती है

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उसके बाद केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग की नियुक्ति करती है जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश करते हैं

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भारत में आखिरी परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया था

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परिसीमन के बाद देश में 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ

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2021 की जनगणना के बाद नया परिसीमन होना था लेकिन जनगणना नहीं हुई

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अब अगला परिसीमन 2031 की जनगणना के बाद होने की उम्मीद है

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