गाना चोरी करने पर क्या मिलती है सजा? गाना चोरी करना कॉपीराइट एक्ट के तहत कानूनी अपराध है कॉपीराइट कानून के तहत किसी के गाने और संगीत का बिना अनुमति के उपयोग करना सख्त दंडनीय अपराध है कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत गाने या संगीत की चोरी करने पर दंड का प्रावधान है इस अधिनियम की धारा 63 के अनुसार जानबूझकर कॉपीराइट उल्लंघन करने पर एक साल तक की जेल हो सकती है अगर कोई व्यक्ति बार-बार कॉपीराइट उल्लंघन करता है, तो उसे पांच साल तक की जेल हो सकती है गाना चोरी करने पर कंटेंट से जो मुनाफा कमाया गया है, उसके लिए क्रिएटर को डैमेज क्लेम मिल सकता है इस क्लेम में लाखों या करोड़ों रुपये भी शामिल हो सकते हैं कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में नजदीकी थाने में एफआईआर लिखाई जा सकती है जांच में रजिस्ट्रार कॉपीराइट पूरी मदद करता है