अल्पसंख्यकों को लेकर संविधान मे कही गई है ये बात

Published by: एबीपी लाइव
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हर साल भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर में मनाया जाता है

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लेकिन क्या आप जानते हैं कि अलपसंख्यकों को लेकर संविधान में क्या बात कहीं गई है

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संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिए गए है

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जिसमें धार्मिक और भाषाई अधिकार शामिल है

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अनुच्छेद 29(1) के अनुसार, किसी भी समुदाय के लोगों को जो भारत के किसी राज्य में रहते हैं, अपनी आंचलिक भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है

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वहीं अनुच्छेद 30(1) के अनुसार, अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है

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अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राज्य अल्पसंख्यक आयोग भी बनाए गए हैं

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इन आयोगों का गठन केंद्र और राज्य सरकारें करती है

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इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी शिकायतों के लिए इन आयोगों से संपर्क कर सकते हैं

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