भारत में सांसद को कितनी मिलती है सैलरी

Published by: एबीपी लाइव
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संसद सदस्य अधिनियम 1954 के तहत एक सांसद को सैलरी और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं

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एक सांसद को हर माह एक लाख रुपये बतौर वेतन मिलते हैं, यह मूल वेतन है

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सांसद को सैलरी के साथ अलग-अलग तरह के भत्ते मिलते हैं

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सांसद को हर महीने 70 हजार रुपये निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में मिलते हैं

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इन्हें हर माह 2 हजार रुपये दैनिक भत्ता भी मिलता है

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इसके अलावा सांसद को अपने निवास या कार्यालय में टेलीफोन लगवाने पर कोई चार्ज नहीं देना होता है

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उन्हें पचास हजार फ्री लोकल कॉल की सुविधा मिलती है

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सांसद को कार्यालय व्यय भत्ते के रूप में हर महीने 60 हजार रुपये मिलते हैं

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इसके अलावा सांसदों को यात्रा भत्ता भी अलग मिलता है

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